उत्तराखंड में परिवहन की नई गाइडलाइस जारी, ज्यादा किराया वसूला तो कार्रवाई तय

-सरकार ने जारी की 13 बिंदुओं की गाइडलाइन, पुरानी व्यवस्था को किया समाप्त

-क्षमता के अनुरूप बिठा सकेंगे सवारी, निर्धारित दर से लिया जाएगा किराया

-मास्क, सेनेटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग जैसे नियमों का करना होगा पालन

वैली समाचार, देहरादून।

राज्य सरकार ने अनलॉक के तहत परिवहन व्यवस्था में आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े सभी वाहनों में तय क्षमता के अनुसार सभी राज्यों में बसें और अन्य ट्रांसपोर्ट सेवा चलेगी। इस दौरान राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा तय किराया ही लिया जाएगा। यदि ज्यादा किराया वसूला गया तो सम्बंधित पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अनलॉक-5 के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ी राहत के साथ परिवहन की नई एसओपी (मानक परिचालन कार्यविधि) जारी कर दी है। नई एसओपी में दोगुने किराये लिए जाने,  वाहनों की कमी समेत अन्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को काफी राहत मिलेगी। खासकर परिवहन की बसें न केवल राज्य में बल्कि दूसरे राज्यों में भी पर्याप्त संख्या और फेरों के साथ चलेंगी। इसके अलावा वाहनों की कमी से मनमाना किराया वसूलने वालों पर भी लगाम लगेगी। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को इस गाइडलाइस का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए हैं। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। परिवहन व्यवस्था को लेकर नई एसओपी में 13 बिंदुओं पर यह व्यवस्था की गई हैै।

100-100 फेरे लगाने की अनुमति

नई एसओपी के अनुसार परिवहन निगम को अन्य राज्यों के परिवहन निगमों से समन्वय बनाने को कहा गया है। इसके बाद प्रतिदिन 100-100 फेरे लगाने की अनुमति दी गई है। इसी तरह अन्तरराज्यीय और अंतरजनपदीय मार्गों पर बस, टैक्सी-कैब, थ्री व्हीलर, ऑटो, विक्रम, ई-रिक्शा आदि समेत अन्य सार्वजनिक वाहनों में निर्धारित संख्या में ही सवारी बैठाई जाएंगी।

 

ज्यादा किराया न सवारी

मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने नई एसओपी में कहा कि बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह राज्य परिवहन प्राधिकरण के तय किराये लिए जाने के आदेश दिए हैं। ज्यादा किराया वसूलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हर बार यात्रा पूरी करने के बाद वाहनों को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाएगा।

इनका पालन जरूरी

हर परिवहन व्यवस्था में चालक-परिचालक समेत सभी यात्रियों के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। दूसरे राज्यों की यात्रा के दौरान बॉर्डर पर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों और सवारियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।

 

इन पर रहेगा पाबंदी

नई एसओपी के अनुसार, यात्रा के दौरान पान, तंबाकु, गुटखा और शराब आदि का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों में थूकना दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा यात्रा के दौरान वाहनों को निर्धारित स्टोपेज पर ही रोका जाएगा। ताकि संक्रमण का खतरा कम हो जाएगी।

 

कोरोना के लक्षण दिखे तो यहां दें सूचना

सरकार ने नई एसओपी में साफ लिखा कि कोविड 19 की गाइडलाइंस का पूरा पालन होगा। यदि सफर करते वक्त किसी में कोरोना के लक्षण दिखे तो चालक और परिचालक की जिम्मेदारी है कि वह नजदीकी पुलिस स्टेशन पर इसकी सूचना दें। इसके बाद सम्बंधित ज़िले के डीएम की जिम्मेदारी है कि वह मरीज को सही इलाज की व्यवस्था कराएं और संक्रमण को कम करने की व्यवस्था कराएं।

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