उत्तराखंड विजिलेंस ने रिश्वतखोर बिजली एसडीओ को किया गिरफ्तार
वैली समाचार, देहरादून।
उत्तराखंड विजिलेंस ने बिजली कनेक्शन के एवज में रिश्वत ले रहे बिजली विभाग के एसडीओ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ चल रही है। आरोपी देहरादून के मालसी का रहने वाला और हरिद्वार जगजीतपुर में तैनात था।
जनपद के कनखल निवासी एक व्यक्ति को उसके नए घर के लिए बिजली का कनेक्शन देने के नाम पर बिजली विभाग के एसडीओ द्वारा सरकारी फीस के अलावा उससे 20,000 रिश्वत मांगने पर पीड़ित द्वारा उत्तराखंड एन्टी करप्शन 1064 पर शिकायत दर्ज करवाये जाने के बाद आज सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय द्वारा अभियुक्त को ट्रैप करते हुए उसे पीडित से बीस हज़ार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया । जानकारी के अनुसार दिनांक 12 अप्रैल को एन्टी करप्शन हैल्प लाईन न0 1064 पर कनखल निवासी एक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि हरिद्वार स्थित नये मकान के घरेलू विद्युत कनैक्शन हेतु उन्होंने 6 जनवरी को कनखल बिजली घर में आवेदन किया गया था। आवेदन के पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा अपने कनेक्शन के सम्बन्ध में कनखल बिजली घर जाकर एस0डी0ओ0 संदीप कुमार शर्मा निवासी-26 DVC कालोनी मालसी, देहरादून हाल उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0ओ0) विद्युत वितरण उपखण्ड, जगजीतपुर कनखल, जनपद हरिद्वार को जानकारी दी गयी,किन्तु उसके बावजूद भी उनको कनेक्शन नही दिया गया।जिसके बाद वह जब पुनः एसडीओ संदीप कुमार शर्मा के पास गए तो उन्होंने उनसे कनेक्शन के लिए सरकारी फीस के अलावा 20,000 रिश्वत के और देने को कहा। पीड़ित द्वारा एसडीओ को उनके द्वारा 20,000 न दे सकने की बात कही। जिसपर एसडीओ द्वारा बिना रिश्वत के उन्हें कनेक्शन देने से इंकार किया गया।पीड़ित द्वारा दी गयी शिकायत पर पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय धीरेन्द्र गुंज्याल द्वारा इस मामले में अधिकारियों को पूर्ण छानबीन करने के आदेश दिए गए थे,जिनके द्वारा जांच करने पर एसडीओ के खिलाफ आरोप सही पाए गए।जिसपर पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर देहरादून द्वारा एसडीओ को रंगे हाथों पकडने को टीम गठित की गई जिसके अंतर्गत कार्य करते हुए आज सतर्कता टीम द्वारा अभियुक्त एसडीओ को पीड़ित से 20,000 रिश्वत लेने के दौरान सरकारी गवाहों के समक्ष विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय जगजीतपुर कनखल हरिद्वार से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरूद्व थाना सतर्कता सैक्टर देहरादून पर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशो0अधि0 2018) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। निदेशक सतर्कता अमित कुमार सिन्हा द्वारा ट्रैप टीम को उत्साह वर्धन हेतु उचित पारितोषिक देने की घोषणा की गई है।