एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की छात्रवृत्ति घोटाले में पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार
वैली समाचार, देहरादून।
आईपीएस मंजूनाथ टीसी के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने छात्रवृत्ति घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी ने देहरादून के पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी राम अवतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उनके कार्यकाल में लाखों की छात्रवृत्ति आवंटन में गड़बड़ी हुई है। जल्द एसआईटी कुछ और लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।
उत्तराखण्ड़ शासन के आदेश क े क्रम में जनपद हरिद्वार एवं देहरादून स्थित कतिपय स्ववित्त पोषित शैक्षणिक
संस्थानों द्वारा अन ुसूचित जाति(ेब)/जनजाति (ेज) छात्र/छात्राओं क े अपन े संस्थानों म ें फर्जी प्रवेश दर्शाकर फीस
प्रतिपूर्ति के रूप में समाज कल्याण विभाग से करोडों रूपये की धनराशि का गबन किये जान े से सम्बन्धित प्रकरण की
जांच/विवेचना विशेष अन्वेषण दल (ैण्प्ण्ज्ण्) द्वारा सम्पादित की जा रही है। उक्त क्रम में विश ेष अन्वेषण दल (ैण्प्ण्ज्ण्) द्वारा जांचोपरान्त जनपद हरिद्वार में 51 तथा जनपद द ेहरादून में 32 अभियोग स्ववित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों क े विरूद्ध पंजीकृत कराये गये। जनपद हरिद्वार में 51 अभियोगों में से 38
तथा जनपद द ेहरादून में 32 अभियोगों मे ं से 26 अभियोगों म ें तत्कालीन लोक सेवकों क े विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण
अधिनियम 1988 की वृद्वि की गयी। उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्याः 49 सन् 1988) की धारा 17 क े प्रथम परन्त ुक क े अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड पुलिस क े निरीक्षक पद (नागरिक पुलिस) क े अधिकारियों को भी उक्त प्रकरण से सम्बन्धित विवेचनायें सम्पादित करने हेत ु प्राधिक ृत किया गया है। उक्त अधिसूचना क े क्रम में उक्त अभियोगों की विवेचना विशेष अन्वेषण दल हरिद्वार/देहरादून में सम्बद्व
निरीक्षक ना0पु0 द्वारा सम्पादित की जा रही है।
शैक्षणिक संस्थान व्ड ैंदजवेी च्अज प्ण्ज्ण्प्ण्ए ब्ींा भ्ंतंपजपए श्रंदजं त्वंकए ैंींतंदचनत न्ण्च्ण् के विरूद्ध थाना
डालनवाला, देहरादून पर पंजीकृत मु0अ0सं0-87/2020 की विवेचना में संस्थान द्वारा दर्शाये गये अधिकांश छात्रों द्वारा
अपन े बयानों में संस्थान में कभी भी प्रवेश न लेना और न ही छात्रवृत्ति मिलना बताया गया, संस्थान एवं छात्रों के दर्शाये
गये बैंक खातों क े स्टेटमेन्ट क े अवला ेकन से संस्थान क े स ंचालक अनिल सैनी द्वारा समाज कल्याण विभाग से सांठगांठ कर छात्रों क े फर्जी प्रवेश दर्शाकर उनक े नाम पर आवंटित छात्रवृत्ति का निजि हित में प्रयोग कर गबन किया जाना
पाये जाने पर संस्थान के संचालक अनिल सैनी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया, अनिल सैनी क े विरूद्ध जनपद
हरिद्वार में पंजीक ृत 02 अन्य अभियोगों मे ं भी आरोप पत्र प्र ेषित किया जा चुका है। उक्त अभियोग में समाज कल्याण विभाग, द ेहरादून क े तत्कालीन लोकसेवकों क े विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपन े पद का द ुरूपयोग कर भ्रष्ट आचरण किया जाना प्रथम द ृष्टया परिलक्षित होन े पर भ्रष्टाचार निवारण अधि0 1988 की धारा 13(1)(डी), 13(2) की वृद्धि की गयी, जिसकी विवेचना निरीक्षक ना0पु0 नदीम अतहर द्वारा ग्रहण कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना में पाया गया गया कि तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, रामअवतार सिंह द्वारा उक्त शैक्षणिक संस्थान क े वर्ष 2012-13 में दर्शाये गये अन ुसूचित जाति/जनजाति क े 40 छात्रों क े मांगपत्र क े क्रम में छात्रवृत्ति की धनराशि 1452000/-रूपये सीधे संस्थान क े खाते मे प्रदान की गये, वर्ष 2013-14 में अन ुसूचित जनजाति क े 30 छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि 1239000/-रूपये छात्रों क े बैंक खातों मे दिया जाना दर्शाया गया। विवेचक द्वारा सम्बन्धित बैंक से छात्रों क े बैंक स्ट ेटमेन्ट प्राप्त किये गये तो बैंक द्वारा तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, रामअवतार सिंह द्वारा दिनांक 31-5-2014 को प्र ेषित किया गया पत्र उपलब्ध कराया गया, जिसमें रामअवतार सिंह द्वारा छात्रवृत्ति की धनराशि संस्थान क े खाते में दिया जाना अंकित किया गया था, जिस कारण बैंक द्वारा छात्रों की छात्रवृत्ति संस्थान के बैंक खाते में स्थानान्तरित कर दी गयी। उक्त रामअवतार सिंह को बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया
पत्र दिखाया गया तो उसक े द्वारा पत्र में अपन े हस्ताक्षर होने से इन्कार किया गया। विवेचक द्वारा उक्त रामअवतार सिंह
क े हस्ताक्षर मिलान हेतु बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया पत्र, रामअवतार के उसी तिथि को हस्ताक्षरित अन्य पत्रों को
मिलान हेत ु एफ0एस0एल0 द ेहरादून मिलान हेत ु प्रेषित किया गया। एफ0एस0एल0 द्वारा सभी हस्ताक्षर उक्त अभियुक्त
रामअवतार सिंह के होने सम्बन्धी रिपोर्ट प्रेषित की गयी।
इस प्रकार अभियुक्त रामअवतार द्वारा छात्रवृत्ति की समस्त धनराशि संस्थान को सीधे प्रेषित कर दी गयी, जबकि उत्तराखण्ड शासन क े शासनाद ेश तथा भारत सरकार की गाइड लाइन क े अन ुसार छात्रवृत्ति छात्रों क े बैंक खातों में दिये जाने का प्रावधान था। विवेचना से प्राप्त समस्त तथ्यों से रामअवतार सिंह, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपन े पद का द ुरूपयोग करत े हुए भ्रष्ट आचरण कर संस्थान क े संचालक से सांठगांठ कर संस्थान को अवैध आर्थिक लाभ पहंुचाये जाने क े पर्याप्त साक्ष्य पाये जान े पर अभियुक्त रामअवतार सिंह को आज अभियुक्त क े निवास स्थान 34/3, नालापानी रोड़, डालनवाला, द ेहरादून से धारा
420/409/120बी भादवि तथा धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधि0 1988 क े अपराध में गिरफ्तार किया
गया, जिसे कल न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम- राम अवतार सिंह, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, हाल निवासी 34/3, नालापानी रोड़ डालनवाला, द ेहराद ून
पुलिस टीम-
1-निरीक्षक/विवेचक नदीम अतहर, एस0आई0टी0 सदस्य/प्रभारी एस0ओ0जी0 देहरादून।
2-उ0नि0 ना0पु0 दीपक धारीवाल, एस0ओ0जी0 देहरादून।
3-आरक्षी 461ना0पु0 ललित, एस0आ े0जी0 देहरादून।
4-आरक्षी चालक विपिन राणा, एस0ओ0जी0 देहरादून।