उत्तराखंड में अब बिना आरटीपीसीआर के आवाजाही, दुकानें रात 9 बजे तक खुलेंगी

वैली समाचार, देहरादून।

उत्तराखंड में सरकार ने एक सप्ताह और कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। इस बार बड़ी छूट के साथ कर्फ्यू बढ़ाया गया। अब उत्तराखंड के निवासियों को एक दूसरे जिले में आवाजाही करने पर आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी बिना आरटीपीसीआर के बेरोकटोक आवाजाही होती रहेगा। हालांकि दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड आने वालों के लिए आरटीपीसीआर जरूरी है। इसके अलावा दुकान खोलने का समय सुबह 8 से रात 9 बजे तक कर दिया है।

सरकार के प्रवक्ता एवं वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए सरकार सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 27 जुलाई की सुबह तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस बार सिनेमाघरों, जल क्रीड़ा समेत कई अन्य कार्यों में 50 फीसद के साथ संचालन की बड़ी छूट दी गई है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध के फैसले के बाद कर्फ्यू की गाइडलाइन में इस संबंध में भी प्रविधान किए जाने की भी उम्मीद है। वहीं, इस बीच कोविड संक्रमण के मामलों में कमी आई है। रविवार को महज 19 नए मामले सामने आए। बावजूद इसके कोविड की संभावित तीसरी लहर ने पेशानी पर बल डाले हुए हैं। इसे देखते हुए सरकार फिलहाल कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वर्तमान में लागू रियायतों के साथ कर्फ्यू को एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं, हवाई सेवा से प्रदेश में आने वालों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की स्थिति में किसी तरह की रोकटोक नहीं होगी। 50 फीसद क्षमता के साथ वाटर पार्क और मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे। इस बीच कोविड की रोकथाम के दृष्टिगत सरकार ने कांवड़ यात्रा भी स्थगित की है। कोविड कर्फ्यू की सोमवार को जारी होने वाली एसओपी में इस संबंध में कुछ प्रविधान शामिल किए जा रहे हैं। इसके तहत राज्य की सीमाओं पर जांच की व्यवस्था को और पुख्ता करने पर जोर दिया जा सकता है, ताकि कोई भी कांवड़ यात्री प्रदेश में प्रवेश न कर सके।

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