उत्तराखंड में 31 मार्च को आवाजाही का आदेश निरस्त, गृह मंत्रालय ने भी मूवमेंट में लगाई रोक

31 मार्च को आवाजाही का प्लान बना रहे लोगों को निरस्त करना होगा

-सरकार मुसीबत में फंसे लोगों की करेगी पूरी मदद, सभी डीएम को किया अलर्ट

-गृह मंत्रालय के आदेशों का सख्ती से पालन कराने के दिये निर्देश, लॉक डाउन का करें पालन

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 24 घण्टे के भीतर राज्य में एक दिन आवाजाही के आदेश को निरस्त कर दिया है। इससे हजारों लोगों के घर पहुंचने की उम्मीदें फिर धराशायी हो गई है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय का अधिकांश लोग स्वागत कर रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील कर रहे कि कोरोना को भगाने में इस तरह के निर्णय में सरकार का सहयोग करें।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को घोषणा की थी कि राज्य में जगह जगह फंसे लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 31 मार्च को 13 घण्टे की  छूट दी जाएगी। मगर, इसका सोशल मीडिया में खूब विरोध हुआ। इसी तरह दिल्ली, यूपी, बिहार समेत अन्य राज्य में भी लोग घरों को जाने के लिए सड़क पर उतर आए। यह बात केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंची तो मंत्रालय ने देश के सभी बॉर्डर सील करने के आदेश दे दिए। गृह मंत्रालय का आदेश मिलते ही उत्तराखंड सरकार भी हरकत में आ गई। देर शाम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 24 घण्टे के भीतर अपने आदेश पर रोक लगा दी। सीएम ने कहा कि 31 मार्च, मंगलवार को लाॅक डाउन के कारण फंसे लोगों  को राज्य के भीतर अपने घर जाने की जो व्यवस्था की गई थी, उसे निरस्त कर दिया गया है। आज गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट को भी रोके जाने  को कहा गया है। हमें देश को कोरोना से मुक्त करने के लिए और सख्ती से लाॅकडाऊन को लागू करना है। इससे कुछ कष्ट हो सकता है परंतु यह हम सभी के हित में है। उधर, मुख्य सचिव  उत्पल कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

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