लॉक डाउन के दौरान ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में ये रहेगी छूट और पाबंदी, राज्य सरकार ये ले सकती आज फैसला
-ऑरेंज जोन में निजी गाड़ियों और कैब में पिछली सीट पर दो लोग बैठ सकेंगे
-ग्रीन जोन में बसों में 50% यात्रियों को यात्रा की छूट, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी
-ग्रीन जोन में शराब, बीड़ी, पान-गुटखा की दुकानें खोलने को सशर्त मंजूरी
देहरादून। लॉक डाउन 3.0 को लेकर केंद्र ने गाइड लाइन के साथ इस बार कई छूट दे दी गई है। यह फैसला केंद्र सरकार ने दूसरा दौर 3 मई को खत्म होने से पहले ही इसे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। 4 मई से देशभर में लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए। जनता कर्फ्यू को जोड़ लिया जाए तो देश में लॉकडाउन 55 दिन तक रहेगा। 3 मई से 17 मई तक लॉकडाउन का चौथा पड़ाव रहेगा। लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन छोटी-छोटी राहतें देकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि रोजमर्रा की जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाया जाएगा। इसमें ऑरेंज जोन में निजी कार और कैब चलेंगी। जिलों में आवाजाही हो सकेगी। ग्रीन जोन में डिपो से 50 फीसदी बसें चलाई जाएंगी और इनमें 50 फीसदी लोग सफर कर सकेंगे यानी आधी सीटें खाली रहेंगी। इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। रेड जोन में भी उद्योगों और कंस्ट्रक्शन की मंजूरी है। बैंक और फाइनेंस के अलावा कई सेक्टर्स को काम की मंजूरी है। शॉपिंग मॉल्स छोड़कर बाकी दुकानें खोलने की मंजूरी है। इससे पहले सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों को उनके घरों तक भेजने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर चुकी है।हालांकि केंद्र की इस गाइडलाइन में राज्य सरकार केे कुुुछ बदलाव करने के लिए स्वतंत्र होगी। इनके लिए सरकार को अलग से आदेश निकले होंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस संम्बंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज यानी शनिवार को उत्तराखंड की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।
ये प्रतिबंध सभी जोन में लागू होंगे
-हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, राज्यों के बीच किसी तरह का परिवहन बंद रहेगा।
-स्कूल, कॉलेज व अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे।
होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बंद रहेंगे।
-किसी भी तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक है।
-65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटे बच्चों को और ऐसे लोगों को, जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, इन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।
-ओपीडी, मेडिकल सर्जरी की सेवाएं जारी रहेंगी।
-एक जिले से दूसरे जिले में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहां का स्थानीय प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है।
-प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे और इनमें 33 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी वर्कप्लेस पर नहीं आएंगे।
रेड जोन में क्या-क्या जारी रहेगा
-ग्रामीण क्षेत्रों में सभी उद्योग, कंस्ट्रक्शन कार्यों की अनुमति रहेगी। इसमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्ठे चालू रहेंगे।
-ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। कृषि और पशु पालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी।
-बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी का काम भी जारी रहेगा।
-प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस जारी रहेंगी।
-मैन्युफैक्चिंगर यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेंगी, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
-शहरों में जो कंस्ट्रक्शन का वह काम जारी रहेगा, जिसमें बाहर से मजदूरों को लाने की जरूरत नहीं रहेगी।
-कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दो पहिया और चार पहि्याल वाहनों को मंजूरी दी गई है। चार पहिया में पिछली सीट पर दो यात्री और दोपहिया में एक ही यात्री सफर कर सकेगा।
-ई-कॉमर्स एक्टिविटीज में उन्हीं चीजों की सप्लाई को इजाजत मिलेगी, जो जरूरी सेवाओं से जुड़ी होंगी।
ऑरेंज जोन में इन गतिविधियों में छूट
-निजी कार और कैब में ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर दो लोग बैठ सकेंगे।
-जिले के अंदर आवाजाही हो सकेगी।
ग्रीन जोन में क्या छूट रहेगी
-शराब, बीड़ी, पान-गुटखा की दुकानें खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक वक्त में दुकान पर 5 लोग ही हों और छह गज की दूरी हो।
-डिपो से 50% बसों के संचालन में छूट, लेकिन एक बस में 50% यात्री को ही बैठने की अनुमति है।
-सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी।
-किसी भी कार्यक्रम को कराने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे।