उत्तराखंड में सरकारी राशन की दुकानों में मिलेंगी सभी दैनिक उपयोगी वस्तुएं

-सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को दिए निर्देश

-नियंत्रित मूल्य की वस्तुओं के साथ अनिवार्य रूप से रखे आवश्यक दैनिक वस्तुएं

-सीनियर सिटीजन और बीमार लोगों को होम डिलीवरी राशन भेजने के दिये निर्देश

राजेन्द्र भट्ट, देहरादून

कोरोना संक्रमण रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने नियंत्रित वस्तुओं के साथ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में सभी आवश्यक दैनिक वस्तुएं भी अनिवार्य रूप से रखें। सभी जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को इस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। आदेश में सभी सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों, नोडल अधिकारियों के फोन नम्बर भी प्रसारित करने को कहा गया है।

उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सरकार ने 23 मार्च से लॉक डाउन कर दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 को पूरे देश में 21 दिन का कर्फ्यू जैसा लॉक डाउन किया है। इसके बाद राशन की दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक खुल रही है। जरूरी वस्तुओं की खरीददारी को लेकर बाजार में भारी भीड़ जुट रही है। इससे कई जगह अव्यवस्था भी बन रही है। इस सब को ध्यान में रखते हुए सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव सुशील कुमार ने गुरुवार को 9 बिंदुओं के साथ आदेश किया कि सभी 13 जिलों के डीएम, डीएसओ आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए कंट्रोल की दुकानों में दैनिक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराना भी सुनिश्चित करें। दुकानदार सरकारी राशन के अलावा सभी दैनिक वस्तुएं भी अपने स्रोत से उपलब्ध रखें। सभी जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए ज़िलों में एडीएम, एसडीएम और खाद्य निरीक्षक की कमेटी गठन कर शत प्रतिशत पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इन वस्तुओं को रखें उपलब्ध

चावल, आटा, गेंहू, मिट्टी तेल, खाने का तेल, दाल, नमक,चीनी, चायपति, मसाला, माचीस, टूथपेस्ट, साबुन, मास्क, सेनेटाइजर, ओआरएस, निरोध, सेंट्री नैपकिन जैसी जरूरी वस्तुएं उपलब्ध रखें।

 

फोन नम्बर करें सर्कुलेट

आदेश में इस बात पर भी जोर दिया गया कि सभी सरकारी सस्ता गल्ला दुकानदारों के फोन नम्बर उनके क्षेत्र में प्रसारित करें। साथ ही नोडल अधिकारियों की भी जानकारी सभी को दी जाय। सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी जानकारी आम जनता को दी जाए।

 

इनको होम डिलीवरी कराएं राशन

शासन ने अपने आदेश में कहा कि बीमार, सीनियर सिटीजन, असहाय लोगों, दिव्यांग आदि को राशन होम डिलीवरी कराएं। होम डिलीवरी पर आने वाला ख़र्चा जिलाधिकारी निर्धारित करेंगे।

 

 थोक विक्रेताओं से कराएं संपर्क

सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को जनपद और राज्य के थोक विक्रेताओं के मोबाइल नम्बर भी उपलब्ध कराएं। राशन को आपूर्ति कराने में भी डीलरों को मदद की जाए। इसके अलावा रिटेलरों, दुकानदारों के फोन नम्बर भी प्रसारित किए जाए। साथ ही होम डिलीवरी की भी व्यवस्था कराएं।

 

असुविधा पर यहां करें संपर्क

खाद्य विभाग ने आम लोगों के लिए जिले में हेप लाइन जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य खाद्य विभाग के उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर 18001804188 पर भी संपर्क कर समस्या दर्ज करा सकते हैं।

 

 

 

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