उत्तराखंड में शादी से लेकर अंत्येष्टि तक लेनी होगी अनुमति
–मंत्री मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए केंद्र की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश
-राज्य के किसी भी जनपद को फिलहाल नहीं मिलेगी किसी तरह की छूट
-गुरुवार को आई मेडिकल रिपोर्ट भी नेगिटिव, अभी तक 37 कोरोना पॉजिटिव मरीज
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र की गाइडलाइंस को राज्य में सख्ती से लागू किया जाए। कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में तीन मई तक लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराना होगा।इस दौरान मंत्री मंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि लॉक डाउन का उन जिलों में भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी जहां कोरोना का एक भी केस नहीं आया है। यहां तक कि शादी-विवाह या अंत्येष्टि के लिए संबंधित जिले के डीएम की अनुमति जरूरी होगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्री परिषद की बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन पर चर्चा हुई।इस दौरान केंद्र की गाइडलाइंस को हूबहू लागू करने का फैसला लिया गया। इसमें कोरोना संक्रमण से सुरक्षित ज़िलों को भी शामिल कर वहां भी नियमों को कड़ाई से पालन कराने को कहा गया। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि सीमित संख्या के साथ सचिवालय और विधानसभा शुक्रवार से खोले जाएंगे।कृषि और उद्योग के लिए विशेष तौर पर यह व्वस्था की गई है। अलबत्ता राज्य में 3 मई तक होने वाली शादी समारोह को सशर्त अनुमति दी जाएगी। बारात में दूल्हा समेत चार लोग जा सकेंगे। वह भी एक वाहन में दो दो कर आवाजाही करेंगे। जनपद और दूसरे जनपद के लिए ऐसी शादी को डीएम अनुमति देंगे। इसी तरह अंत्येष्टि के लिए भी अनुमति लेनी होगी। इसमें में भी डीएम के विवेक और लॉक डाउन की शर्तों का पालन करना होगा। इसी तरह उद्योगों के लिए भी 20 अप्रैल से सशर्त अनुमति दी जाएगी।इधर, गुरुवार को कोरोना संक्रमण को लेकर अच्छी खबर है। आज कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं आया है। लैब से आई सभी रिपोर्ट नेगिटिव हैं। इसके अलावा क्वारंटाइन किए गए संदिग्धों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।
उत्तराखंड में 3 मई तक रहेगी यह व्यवस्था
-सभी प्रकार की उड़ाने बंद रहेंगी, ट्रेनें, परिवहन सेवाएं राज्य में भी बंद रहेंगी।
– घर के अंदर 5 लोगों की मौजूदगी में शोसल डिस्टेसिंग के साथ शादी करने को अनुमति। डीएम की परमिशन आवश्यक।अतंरजनपदीय शादी को भी छूट।
-डीएम की अनुमति से 20 लोगों की मौजूदगी में अन्त्येष्टि को मंजूरी।
-सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना जरूरी।
-5 आदमियों से ज्यादा किसी भी सार्वजनिक जगह पर रहेगी पाबन्दी।
-20 अप्रैल के बाद उद्योग चलाने के लिए राज्य में छूट। अनुमति आवश्यक।
-आज से मंत्री विधानसभा में बैठ सकेंगे। अनुसचिव से ऊपर के कर्मचारी सचिवालय और विधानसभा में उपस्थित होंगे।
-सभी धार्मिक स्थलों पर आम जनता के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
-चार धामों के कपाट खुलने के समय आम जनता चारों धामों में मौजूद नहीं होगी।
सार्वजनिक स्थलों पर:
1. समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यालयों में प्रत्येक आम जन को मास्क पहनना आवश्यक होगा।
2. कोई भी व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान को आवागमन करता है किसी सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल तथा यातायात तो उसे social distancing हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को पालन करना आवश्यक होगा।
3. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 05 या उससे अधिक व्यक्तियों का होना प्रतिबंधित होगा।
4. किसी भी शादी समारोह या अंत्येष्टि आदि के कार्यक्रम हेतु जिला मैजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी।
5. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर सम्बन्धित व्यक्ति को जुमीने से दण्डित किया जायेगा।
6. शराब, गुटका, तम्बाकू आदि की ब्रिकी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगी साथ ही सार्वजनिक स्थल पर थूकना भी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा।
कार्यस्थल–
7. प्रत्येक कार्यस्थल पर Temperature screening की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा उपयुक्त स्थल पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी होनी आवश्यक है।
8. कार्यस्थल पर शिफ्ट परिवर्तन के दौरान कम से कम 01 घण्टे का अन्तराल होना चाहिए साथ ही स्टाफ भोजन के दौरान social distancing का पूरा ध्यान रखा जायेगा।
9. 65 वर्ष आयु से अधिक कार्मिकों एवं जिन अभिभावकों के बच्चे 05 वर्ष से कम आयु के है उन्हें घर से ही कार्यालय का काम करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
10. सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्मिकों एवं आम जन को “आरोग्य सेतु’ का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए।
11. सभी संस्थाओं को कार्मिकों के शिफ्ट परिवर्तन के मध्य सेनेटाईज करना चाहिए।
12. बड़ी गोष्ठियों को प्रतिबन्धित किया जाये।
निर्माण प्रतिष्ठान:
13. निर्माण स्थल के सतह को निरन्तर साफ करने तथा कामगारों के हाथ धोने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।
14. किसी भी शिफ्ट का ओवरलेप नही होना चाहिए तथा भोजन के दौरान भोजनालय में भी social distancing का पूरा ध्यान रखना सुनिश्चित किया जाये।
15. आस पास के क्षेत्र को पूर्णतः स्वच्छ रखा जाये।
उद्योग विभाग से सम्बन्धित बिन्दः
भारत सरकार के आदेश दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के प्रस्तर-15 में उद्योगों को खोले जाने के विषय में निर्देश दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी उद्योग तथा Industrial Estate के सभी उद्योग खोले जाने की व्यवस्था की गई है।
सभी उद्योगों को जिलाधिकारियों से कार्य प्रारम्भ करने की विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी Covid-19 से सम्बन्धित विभिन्न Precaution उद्योगों द्वारा लिये जाने होंगे जिसका विस्तृत उल्लेख गृह मंत्रालय, भारत सरकार की गाईडलाइन के Annexure-I एवं II में किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में 64129 एम०एस०एम०ई० इकाईयां तथा 327 वृहद उद्योग पंजीकृत हैं उद्योग विभाग द्वारा आवेदनों के लिए पोर्टल की व्यवस्था की गई है साथ ही निर्धारित प्रारूप पर online application भी अनुमन्य होंगी। दिनांक 17 अप्रैल, 2020 को जिलाधिकारियों से चर्चा करते हुए वांछित निर्देश सभी जनपदों को प्रसारित कर दिये गये हैं। सभी आवेदन करने वाले उद्योगों को Covid-19 की S.O.P के अनुसार व्यवस्था का विवरण तथा labour के Transportation की पूर्ण जानकारी आवेदन के साथ देनी होगी। Covid-19 की कम्पलाइन्स की स्थिति सुनिश्चित करते हुए जिलाधिकारियों के स्तर से उद्योग चलाने की अनुमति निर्गत की जायेगी।