उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती में सरकार ने दी बड़ी राहत, एक साल के अनुभव की अनिवार्यता खत्म
वैली समाचार, देहरादून।
उत्तराखंड कैबिनेट ने नर्सिंग के डेढ़ हजार पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में बड़ी राहत दी है। इसके लिए सरकार ने एक साल के अनुभव की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इससे हजारों आवेदकों को राहत मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य के विकास से जुड़े 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंत्रियों ने अपनी सहमति दी। कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि निम्न प्रस्तावों पर सहमति के बाद मुहर लगी है। निम्न प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है–
1. उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पुस्ताकालीय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत संशोधन नियमावली 2020 को स्वीकार किया गया। इसके अन्तर्गत अब बी0लीब एवं एम0लीब को भी पुस्ताकालय लिपिक हेतु मान्य किया गया।
2. मा0 न्यायालय आदेश के क्रम में राठ महाविद्यालय, पैठाणी पौडी गढ़वाल में मृतक संवर्ग चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत पदों के सापेक्ष की गई नियमित नियुक्ति/समायोजन प्रक्रिया को निरस्त करते हुए उन्हीं कार्मिकों को उक्त पदों के सापेक्ष आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त किया जायेगा।
3. राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न होने की दशा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नियमों के तहत अनुदान बन्द करने का निर्णय लिया गया ।
4. इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 में संशोधन किया गया ।
5. उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग के बुनकर एवं सिलाई कारिगरों के आर्थिक उत्थान के दृष्टिगत बुनाई एवं सिलाई मजदूरी दरों में 50 प्रतिशत वृद्धि किये जाने का निर्णय। यह वृद्धि 2012 के बाद नही बढ़ी थी।
6. राज्य में महिला उद्यमियों के उद्यमिता विकास एवं आजीविका संवर्द्धन हेतु लाभार्थि के चयन में कियोस्क डिजाइन निर्माण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा बनाई गई समिति में उसी जनपद के दो शासन स्तर से नामित प्रतिनिधि भी तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में होंगे।
7. उत्तराखण्ड प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की नियुक्ति/तैनाती के सम्बन्ध में सेवा नियमावली को मंजूरी।
8. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत 366 कार्मिकों के संविलियन का निर्णय।
9. उत्तराखण्ड दृष्टिमितिज्ञ (आप्टोमैट्रिस्ट) सेवा नियमावली 2020 को मंजूरी।
10. चतुर्थ विधानसभा 2020 के तृतीय सत्र के सत्रावसान को मंजूरी।
11. मै0 जमि्ंपग टौमैटो मार्केटिंग प्रा0लि0 द्वारा निर्माण कराये जा रहे टीवी रियलिटी शौ 100 day in Heaven की स्पॉन्सरशिप उत्तराखण्ड राज्य के ब्रान्डिग के सम्बन्ध में मंजूरी।
12. उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन संशोधन नियमावली के अन्तर्गत अब अन्य विभागों को भी टेण्डर निकालने की मंजूरी दी गई।
13. नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत एक वर्ष की अनुभव की अनिवार्यता को समाप्त किया गया।
14. आजीवन कारावास कैदी नियमावली को मंजूरी दी गई। जो 15 अगस्त और 26 जनवरी से सम्बन्धित कैदी को छोड़ने के सम्बन्ध में बनाई गई है।
15. बद्रीनाथ धाम में चल रहे कार्यो के लिए वास्तुविद सेवाओं में टेण्डर न कराकर आईएनआई डिजाइन फर्म को सलेक्ट किया गया जिसे कुल लागत का 02 प्रतिशत दिया जायेगा।
16. वर्ष 2020-21 101 मदिरा दुकान के शेष दुकान के लिए राजस्व 50 प्रतिशत वृद्धि पर दिये जाने का फैसला किया गया। मुख्य सचिव के अधीन बनाई गई समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
17. उत्तराखण्ड अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।