देहरादून के गेलोड बेकर्स के मालिक के खिलाफ मुकदमा

लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर शहर कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा

-सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय दुकान में लगाई थी भीड़, पुलिस ने पहले भी फटकारा

देहरादून। राजधानी के घण्टाघर स्थित प्रसिद्ध गेलोड आइसक्रीम और बेकर्स मालिक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। लॉक डाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने सभी अधिनस्थों को निर्देश दिए कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉक डाउन का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

शहर के घण्टाघर के पास पलटन बाज़ार में गेलोड बेकर्स है। यहां अक्सर आइसक्रीम खाने वालों की भीड़ जुटी रहती है। दुकान संचालक पहले भी कानून का उल्लंघन करता आया है। कुछ साल पहले यहां पुलिस का विवाद हो गया था। तब शहर के एसएसपी केवल खुराना थे। इसके अलावा देर रात तक बेकरी खोलने को लेकर भी अक्सर संचालक के साथ पुलिस का विवाद होता आया है। गुरुवार को लॉक डाउन के बावजूद दुकान में भारी भीड़ जमा थी। शहर कोतवाल शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि पल्टन बाजार घंटाघर के पास गेलोड बेकर्स नामक दुकान खुली हुयी थी, जिस पर लोगों की काफी भीड जमा थी। घण्टाघर ड्यूटी पर नियुक्त एसआई राजेन्द्र कुमार मय हमराह कार्मचारी गणों के मौके पर पहुचे। इस दौरान दुकान पर दिलदार सिंह पुत्र सरदार बलदेव सिंह निवासी 37 रेसकोर्स रोड देहरादून से दुकान खोलने का कारण पूछा गया तो वह कोई संतोषजनक उत्तर नही दे पाया । वर्तमान समय मे राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के संभावना के दृष्टिगत राज्य व्यापी लाॅक डाउन घोषित किया गया है। लॉक डाउन के कारण बिना किसी वैध कारण के घर से बाहर न निकलने तथा एक जगह पर एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी हैं। गेलोड बेकर्स के संचालक द्वारा बिना किसी अनुमति के दुकान को खोलने तथा वहां पर लोगों के मध्य सामाजिक दूरी के मापदण्ड की अनदेखी कर लोगों में संक्रमण के खतरे को अनदेखा किया गया। इस पर एसआई राजेंद्र कुमार की तरफ से गेलोड बेकर्स संचालक के विरूद्ध धारा 188/269 भादवि0 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अर्तगत मुकदमा दर्ज किया गया।  अभियोग पंजीकृत किया गया।

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