देहरादून में झूठी खबर प्रसारित करने पर न्यूज़ पोर्टल के खिलाफ मुकदमा
-रायपुर पुलिस ने फेसबुक वॉल पर भ्रामक खबर प्रसारित करने के आरोप में किया मुकदमा
-कोरोना संक्रमण के बचाव में जुटी टीम के बारे में झूठी और भ्रांति पूर्ण सूचना प्रसारित की
-डीआईजी अरुण मोहन जोशी बोले भ्रामक खबर फैलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा
देहरादून। कोरोना संक्रमण के बचाव में लगी टीम के बारे में गलत खबर प्रसारित करने पर पुलिस ने एक पोर्टल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि पोर्टल संचालक ने कोरोना की रोकथाम में लगे अधिकारियों के बारे में झूठी और भ्रांति पूर्ण सूचना प्रसारित की है। रायपुर पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डीआईजी अरुण मोहन जोशी में बताया कि स्वास्थ्य महानिदेशालय में आईडीएसपी के नोडल अधिकारी डॉ पंकज सिंह ने सोशल मीडिया में एक न्यूज पोर्टल और फेसबुक पर भ्रामक खबर प्रसारित करने की तहरीर दी गई। तहरीर में आरोप लगाए गए कि दो अप्रैल को न्यूज़ पोर्टल द्वारा सोशल मीडिया (फेसबुक वॉल) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा हेतु राज्य में नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी व अन्य विभागीय उच्च अधिकारियों को लेकर झूठी और भ्रांति पूर्ण सूचना प्रसारित की गई थी। जििसमें उक्त अधिकारियों के विदेश व देश के विभिन्न स्थानों से वापस आने के उपरांत बिना किसी मेडिकल टेस्ट के स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ने संबंधी झूठी खबरें प्रसारित की गई थी। उक्त अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के नियंत्रण हेतु तैनात किया गया है। पोर्टल द्वारा प्रसारित उक्त भ्रामक खबर से आमजनमानस में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर व्याप्त आशंका व भय के बीच स्वास्थ्य विभाग की छवि धूमिल हुई है।कोविड-19 के नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त उक्त न्यूज़ पोर्टल द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित उक्त भ्रामक खबर से कोविड-19 के नियंत्रण में पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए अधिकारियों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंचाई गई। स्वास्थ्य सेवाओं में लगे उक्त अधिकारियों के मनोबल में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। राज्य नोडल अधिकारी द्वारा दी गई उक्त लिखित शिकायत का संज्ञान लेते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने रायपुर के थानेदार को तत्काल संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने हेतु आदेशित किया गया। साथ ही वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जनमानस की सुरक्षा हेतु पूरी तन्मयता के साथ उनकी सेवा में लगे अधिकारियों/कर्मचारिगणों के विरुद्ध इस तरह की भ्रामक खबरें प्रसारित/ प्रचारित कर आम जनमानस में भय का माहौल व्याप्त करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कठोर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जिस पर थाना रायपुर पर न्यूज़ पोर्टल के विरुद्ध सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक खबरें प्रसारित कर लोगों में भय का माहौल बनाने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आईटी एक्ट तथा भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।
भ्रामक खबर पर पहला मुकदमा
उत्तराखंड ही नहीं देशभर में कोरोना को लेकर गलत एवं भ्रामक खबर प्रसारित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी गाइड लाइन जारी कर मुकदमे के आदेश दिए हैं। देहरादून पुलिस ने पहला मुकदमा दर्ज किया है। अभी कुछ और झूठी खबर प्रसारित करने वाले पुलिस की रडार पर हैं। जल्द कुछ और मुकदमे भी हो सकते हैं।