जुड़वां बच्चे होने वालों को राहत, लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, धामी सरकार ने विधानसभा में पेश किया संशोधन विधेयक
देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वे व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकेंगे, जिनकी पहली संतान है और दूसरी संतान जुड़वा हुई है। दूसरी जुड़वा संतान को एक इकाई माना जाएगा। पंचायती राज अधिनियम में इसके लिए संशोधन से संबंधित विधेयक सरकार ने मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र में सदन प्रस्तुत किया।
हरिद्वार व देहरादून के बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिसूचित
हरिद्वार जिले में गंगा नदी के दाएं तट पर हरिपुरकलां से लेकर चंडीपुल और देहरादून जिले के ऋषिकेश क्षेत्र में ढालवाला ड्रेन से पशुलोक बैराज और पशुलोक बैराज से हरिपुर कलां तक के क्षेत्र को बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के रूप अधिसूचित किया गया है। बीती आठ जनवरी को मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद यह अधिसूचना जारी की गई थीे। मंगलवार को इससे संबंधित विधेयक भी सदन में प्रस्तुत किया गया।