सुविधा: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर नागरिक को मुहैया कराता सुलभ और सस्ता न्याय
देहरादून। जन जन तक कानूनी सेवा पहुंचे, इसके लिए विधिक जागरूकता की जरूरत है। कई बार जानकारी के अभाव में पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है। जबकि आम जनों को सुलभ एवं सस्ते न्याय दिलाने के लिए हर जिले और राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण बना है। प्राधिकरण समाज के आर्थिक कमजोर और अन्य जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने में संकल्पकृत है।
जनपद चमोली के गोपेश्वर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की और से इन दिनों विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। पैनइंडिया अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सिमरनजीत कौर ने शिविर में कहा कि समाज के कमजोर वर्गों जो आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित रहते हैं, उनको निशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराना तथा सुलभ एवं सस्ते न्याय की व्यवस्था है। उन्होंने दशोली प्रखंड के किलोडी गांव एवं जिला मुख्यालय के विकासनगर हल्दापानी वार्ड में आयोजित शिविर में आमजनों को कानूनी सेवा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सचिव ने कहा कि हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के लिए अधिकार प्रदान करता है। संविधान में आम लोगों को कई अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का शोषण एवं उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। यह तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को विधिक जानकारी हो। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण अस्तित्व में है। लेकिन कई बार लोगों को इसकी जानकारी न होने से कानूनी सेवा के लिए भटकना पड़ता है। उन्होंने समितियों के कार्य की जानकारी विस्तृत रूप से लोगों को समझाया।