उत्तराखंड में कैदी की मौत पर नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एसएसपी और बंदी रक्षकों को हटाने के आदेश
वैली समाचार, देहरादून।
चार माह पहले हल्द्वानी में कैदी की मौत मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल एसएसपी, क्षेत्राधिकारी को तत्काल हटाने और ड्यूटी पर रहे बंदीरक्षकों को ज़िले से बाहर तबादला करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई को तीन दिन के भीतर सभी दस्तावेज सौंपने के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। इधर, हाइकोर्ट के इस आदेश से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
जानकारी के अनुसार हल्द्वानी जेल में 6 मार्च को कैदी प्रवेश कुमार निवासी कुंडेश्वरी की पिटाई से हुई मौत होने का आरोप है।इस मामले में मृतक की पत्नी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। आज याचिका पर न्यायमूर्ति रवींद्र मैठानी की एकलपीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस ने पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं किया। फिर जांच को भटकाने के लिए चश्मदीद गवाह के बयान न लेकर अन्य लोगों के बयान दर्ज किए। न्यायमूर्ति मैठानी ने पाया कि यह बेहद गंभीर किस्म का मामला है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। पुलिस तीन दिन में एफआईआर समेत अऩ्य कागजात सीबीआई के हवाले करे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि नैनीताल के एसएसपी को तत्काल इस जिले से हटाया जाए। साथ ही नामजद बंदीरक्षकों को भी किसी अऩ्य जिले में स्थानांतरित किया जाए।
क्या था पूरा मामला
विगत छह मार्च को हल्द्वानी जेल में काशीपुर के कुंडेश्वरी निवासी प्रवेश कुमार की संदिग्ध मौत हो गई थी। इस मामले में बंदी रक्षकों पर प्रवेश की पिटाई का आरोप था। मामला तूल पकड़ने पर इसी मजिस्ट्रीयल जांच का आदेश हुआ था। मृतक के परिजनों की तहरीर पर भी पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया था। मृतक की पत्नी ने इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी।