कोरोना में मृत लोगों की प्रॉपर्टी कब्जाने वाली भाजपा नेत्री पार्टी से निष्कासित

वैली समाचार, देहरादून। 

उत्तराखंड पुलिस ने कोरोना से मृत लोगों की प्रॉपर्टी कब्जाने के आरोप में तत्काल कार्रवाई की है। पुलिस ने मेल से तहरीर मिलते ही न केवल मुकदमा दर्ज किया, बल्कि तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी कर बड़ी कार्रवाई की है। एक ऐसा ही मामला क्लेमनटाउन थाने में देखने को मिला। जहां सात समंदर पार अमेरिका(यूएसए) से मेल से एक तहरीर 13 जून को पुलिस को प्रॉपर्टी( जमीन) पर कब्जा करने को लेकर मिली। इस तहरीर पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए विवादित प्रॉपर्टी को न केवल सील कर दिया, बल्कि प्रॉपर्टी पर कथित कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रॉपर्टी कब्जाने के आरोप में पुलिस ने भाजपा नेत्री उसके बेटे समेत चार लोगों को जेल भेज दिया है। इधर, भाजपा नेत्री की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने प्रदेश मंत्री रीना गोयल को पार्टी ने सभी पदों से अनिश्चित काल के लिए निष्काषित कर दिया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की ओर से उनका निष्कासन पत्र जारी किया गया है। विभिन्न माध्यमों से रीना ग़ोयल के खिलाफ मिली शिकायत एवं पार्टी की गरिमा के प्रतिकूल कार्यों की सूचना मिलने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। श्री चौहान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित एवं सुचिता प्रधान संग़ठन है इसमें किसी प्रकार के अनुशासन हीनता को बर्दाश्त नही किया जा सकता ।

 

थाना क्लेमेंन्टाउन की तरफ से जारी प्रेस नोट……

दिनांक 13-06-2021 को सुरेश महाजन पुत्र स्वर्गीय गंडा मल महाजन निवासी अमेरिका से थाना क्लेमेंन्टाउन के ईमेल psclementownddn@gmail.com के माध्यम से सूचना दी गई कि रीना गोयल अपने पुत्रगण एवं अन्य परिजन द्वारा स्वर्गीय श्री डी0के0 मित्तल व उनकी पत्नी स्वर्गीय श्री सुशीला मित्तल निवासी गुरु नानक रोड सुभाष नगर क्लेमेंन्टाउन स्थित संपत्ति में घुसकर गैराज व शटर खोलकर आपराधिक एवं ट्रेस पास करने की कोशिश कर रहे हैं वह उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर स्वर्गीय डी0के0मित्तल एवं उनकी पत्नी स्वर्गीय सुशीला मित्तल के नाम का ट्रस्ट बना रहे हैं उनका मकसद उक्त भूमि में अतिक्रमण कर उक्त भूमि को कब्जा करने का है जिसके ई मेल प्रार्थना पत्र के आधार पर रीना गोयल एवं उसके पुत्र गण के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 110 / 2021 धारा 447/448 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया

 

कोरोना से हुआ प्रॉपर्टी के असली मालिकों का निधन

उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय डी0के0 मित्तल एवं उनकी पत्नी स्वर्गीय सुशीला मित्तल जो कि गुरु नानक रोड सुभाष नगर क्लेमेंन्टाउन क्षेत्र में रहते थे जिनकी मृत्यु कुछ समय पूर्व कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण हो गई थी इनकी आकस्मिक मृत्यु के उपरांत थाना क्लेमेंन्टाउन पुलिस को सूचना मिलने पर कि इनका कोई वारिस नही है जिसके उपरांत मृतक के परिजन सुरेश महाजन जो कि अमेरिका में निवास करते हैं के द्वारा सूचना दी गई थी जिनकी सूचना के आधार पर थाना क्लेमेंट टाउन पुलिस द्वारा कोई भूमि पर अवैध कब्जा न करें इसके चलते उक्त भूमि पर थाना क्लेमेंन्टाउन पुलिस द्वारा संपूर्ण संपत्ति पर सील कर कब्जे के संबंध में सूचना उच्च अधिकारी को पूर्व में प्रेषित की गई थी जिसके उपरांत रीना गोयल द्वारा दिनांक 12-06-2021 को अपने पुत्र गणों के साथ संयुक्त होकर उक्त भूमि पर अवैध रूप से प्रवेश कर भूमि पर अवैध कब्जा करने के आशय से भूमि पर भूमि पूजन किया गया एवं स्वर्गीय सुशीला मित्तल एवं डीके मित्तल के नाम का ट्रस्ट बनाया गया जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई पुलिस द्वारा काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया।

 

ऐसे दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस का कहना है कि ये लोग नहीं माने इनके द्वारा आपस में लड़ने मरने पर उतारू हो गए पुलिस द्वारा अन्य कोई चारा न देख कर उक्त व्यक्तियों को मौके पर धारा 151/107/116CRPC के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया साथ ही इनके द्वारा उनके द्वारा शासन द्वारा जारी कोविड-19 लॉक डाउन का उल्लंघन के अंतर्गत दिए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया जिनके विरुद्ध कोविड-19 के अंतर्गत भी मु0 अ0 सं0 108/2021 धारा 188/269/270भादवि व 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया उक्त सभी अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय पेश किया गया।

 

इनको किया गिरफ्तार

नाम पता अभियुक्त गण
1-रीना गोयल पत्नी संजय धीमान निवासी C-13 टर्नर रोड क्लेमेंन्टाउन देहरादून।
2-लव्या गोयल पुत्र संजय धीमान निवासी C-13 टर्नर रोड क्लेमेंन्टाउन देहरादून।
3-ऋषभ गोयलपुत्र संजय धीमान निवासी C-13 टर्नर रोड क्लेमेंन्टाउन देहरादून।
4-अनुज सैनी पुत्र रोहतास सैनी निवासी भगवानपुरा जनपद हरिद्वार।

आपराधिक इतिहास–
*1-मु0 अ0 सं0 108/2021 धारा 188/269/270भादवि व 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम*
*2-मुकदमा अपराध संख्या 110 / 2021 धारा 447/448 भादवि*
*3-चा0 रि0 स012/2021 धारा 151/107/116CRPC*

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