उत्तराखंड में बाजार खोलने को लेकर सरकार का बड़ा आदेश, अब इन नियमों का पालन जरूरी

वैली समाचार, देहरादून। 

उत्तराखंड में व्यापारियों की एक और मांग को सरकार ने मान लिया है। अब बाजार खोलने के समय में सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान तीन दिन 09, 11 और 14  जून को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक खुलेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

बाजार खुलने से संबंधित अपडेट आदेश—-समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक: 09, 11 एवं 14 जून, 2021 (क्रमशः बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक खुले रहेंगे, परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, बार आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।

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