उत्तराखंड में 8 फरवरी से खुलेंगे कक्षा 6 से 12 तक के सभी स्कूल
वैली समाचार, देहरादून।
राज्य कैबिनेट ने आखिरकार कोरोना का असर कम होने के बाद स्कूलों को खोलने का फैसला ले लिया है। अब राज्य में कक्षा 6 से 12 तक सभी सरकारी और प्राईवेट स्कूल 8 फरवरी से नियमित खुल जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग जल्द डिटेल्स एसओपी जारी करेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट ने स्कूल खोलने समेत निम्न प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई है।
त्रिवेंद्र कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले……
1- मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरे करने वालों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा।
2- सिंगल यूज प्लास्टिक पर विनियम बनाए गए, हर प्रकार के प्लास्टिक पर लगाया प्रतिबंध जिसमें कैरी बैग, थर्माकोल से बने बॉक्स प्लेट चम्मच कटोरी सभी प्रतिबंध, 100 रुपये से5 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा।
3- वन विभाग में स्केलर का विषय अगली कैबिनेट के लिए रखा गया।
4- साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान को राज्य में लागू किया गया, राज्य में साइबर हमलों को रोकने को लेकर मैनेजमेंट प्लांट को दी मंजूरी।
5- 8 फरवरी से कक्षा 6 से 12 तक भौतिक रूप से सभी विद्यालय को ले जाएंगे, प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल खोले जाएंगे, शिक्षा विभाग इसके लिए s&op जारी करेगा।
आज सम्पन्न हुई कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी।
मद संख्या 1. ग्राम्य विकास के अन्तर्गत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत नरेगा जॉब कार्ड धारक ऐसे परिवार, जिन्होंने 100 दिन का रोजगार पूर्ण कर लिया है, को पचास दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस पर वहन होने वाला प्रारम्भिक तौर पर 18 करोड़ 9 लाख रूपये राजस्व वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
मद संख्या 2. उत्तराखण्ड राज्य में Single Use Plastic के विक्रय, विपणन, उत्पादन, प्रयोग आदि को प्रतिबंधित/विनियमित किये जाने के संबंध में नियम बनाये गये किसी भी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, हैंडल, बिना हैंडल, थर्माकोल, डिस्पोजेबल ग्लास इत्यादि को प्रतिबंबधित किया गया।
मद संख्या 3. उत्तराखण्ड वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में 02 वर्ष की डी0एल0 (दैनिक श्रम) अवधि की सेवा को समयमान वेतनमान, ए0सी0पी0 तथा एम0ए0सी0पी0एस0 के प्रयोजन के लिये जोड़े जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।
मद संख्या 4. Cyber Crisis Management Plan ¼CCMP½ Countering Cyber Attack and Cyber Terrorism Uttarakhand -2020 को राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। इसके तहत साईबर हमलों से बचने और रिस्पांस ऐक्सन के लिये नियामावलि बनाई गई।
मद संख्या 5. कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के कक्षा 9 एवं 11 के विद्यालयों में भौतिक रुप से पठन-पाठन पुनः प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि जारी एसओपी के तहत विद्यालय खोले जायेंगे।
मद संख्या 6. प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 08 उत्र्तीण कर कक्षा 09 में प्रवेश लेने वाली समस्त वर्गो की बालिकाओं को बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साइकिल) योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लिया गया।
मद संख्या 7. जी0एस0टी0, ग्राहक आनलाईन ईनाम योजना “बिल लाओ ईनाम पाओ“ की योजना वापस ली गई।
मद संख्या 8. कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा 395(बी) के अन्तर्गत पिटकुल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लि0 के वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के वार्षिक लेखे विवरण को विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।
मद संख्या 9. उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रख्यापन किया गया।
मद संख्या 10. मंगलदीप स्कूल, खत्याड़ी को स्कूल भवन एवं वाहन गैरेज हेतु 02 नाली भूमि 11 लाख 20 हजार लागत की भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय किया गया।
मद संख्या 11. कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त ) के नियम-9 के उपनियम (1) में लाईसेसों के नवीनीकरण के सरलीकरण विषयक संशोधन ऑनलाइन भुगतान की फीस सुविधा दी गई।
मद संख्या 12. उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवतन कर्मचारी वर्ग (संशोधन) सेवा नियमावली, 2021 के अन्तर्गत वरिष्ट प्रवर्तन परीवेक्षक के पद पर प्रमोशन के लिये नियम बनाये गये।
मद संख्या 13. उत्तराखण्ड भाषा संस्थान एवं अकादमियों के विभागीय ढांचे का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया।
मद संख्या 14. गदरपुर चीनी मिल को 75 एकड़ नैनीताल टाम्टा वन क्षेत्र की भूमि पर एनडीआरएफ ऑफिस खोलने के लिये अस्थाई हेतु आंवटित किया गया।
मद संख्या 15. नगर पालिका, नगर निगम व नगर निकाय में सर्किल रेट पर टैक्स वृद्धि की अनुमति दी गई लेकिन कुल टैक्स में वृद्धि न करने के लिये प्राविधान किया गया कि 0.1 से 1 प्रतिशत के मध्य ही वृद्धि हो। यह प्रस्ताव 5 वर्ष तक वर्तमान रेट पर रहेगा इसके बाद 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं होगी।
मद संख्या 16. आबकारी नीति में संशोधन के अंतर्गत दो वर्ष के लिये दुकान आंवटन ई टेंडरिंग के तहत होगा और आवेदन शुल्क 40 हजार रूपये से बढ़ाकर 50 हजार किया गया और देशी मदिरा की दुकान पर बियर की बिक्री अनुमन्य किया गया।