उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ जांच खारिज, हाईकोर्ट ने दिया ये महत्वपूर्ण निर्णय

वैली समाचार, नैनीताल।

जिला पंचायत उत्तरकाशी में पिछले दिनों से विपक्षियों द्वारा करवाई जा रही जांच को बुधवार को माननीय हाईकोर्ट नैनीताल न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की बेंच ने जांच को ही समाप्त कर दिया ।जिससे जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण की बड़ी जीत हुई है । जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण ने नैनीताल हाईकोर्ट का आभार जताते हुए कानून की विजय बताई।

जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ विगत दिनों से चल रही है षड्यंत्र के चलते उन्होंने न्यायालय हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी ओर से पैरवी कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट अवतार सिंह रावत ने उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 133 का खुला उल्लंघन बताया था। हाईकोर्ट नैनीताल ने विद्वान अधिवक्ता के तर्कों से संतुष्ट होकर की पहले जांच कोस्टे कर दिया था। आज जांच को ही समाप्त कर दिया हैं। बता दें कि उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष को बदनाम करने की भी फर्जी खबर चला रहे थे। कि उनके वित्तीय अधिकार एवं कार्यालय सीज हो गये हैं।

उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत ने नवंबर में जिला पंचायत अध्यक्ष की जांच मुख्यमंत्री आदेश करवाए थे 3 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री ने गढ़वाल कमिश्नर को जांच के आदेश दिए थे जांच के बाद कमिश्नर गढ़वाल ने जिलाधिकारी को जांच के आदेश दिए थे जिसके बाद जिलाधिकारी ने अलग-अलग कमेटियां बनाकर के जांच करवाई थी जिला पंचायत अध्यक्ष ने इसे नियम विरोध बताते हुए हाई कोर्ट में रिट पिटिशन डाली थी।

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