बिजली के नए रेगुलेशन से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, वर्षों बाद ये हुआ नियमों में बदलाव
-नए कनेक्शन 30 दिन में नहीं अब देना होगा 15 दिन में, निर्माण कनेक्शन में भी बड़ी छूट
-एलटी में आठ और एचटी-ईएचटी रेगुलेशन में 12 वर्षों बाद हुआ बदलाव
-अब तीन नहीं एक ही रेगुलेशन में मिलेगी बिजली उपभोक्ताओं को सारी जानकारी
वैली समाचार, देहरादून।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग से बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर है। आयोग ने कई सालों बाद एलटी, एचटी और ईएचटी बिजली रेगुलेशन में बड़ा बदलाव करते हुए कई नियम सरल कर दिए हैं। खासकर बिजली का कनेक्शन अब 30 दिन में नहीं बल्कि 15 दिन में देना होगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं को बिजली सेवाओं में देरी या लापरवाही पर विभाग को जुर्माने के साथ मुआवजा भी देना होगा। आयोग ने अब तक अलग अलग बने तीनों रेगुलेशन को एक कर दिया है। इस रेगुलेशन को विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 नाम दिया गया है।
उत्तराखंड में अभी तक विद्युत संहिता 2007, एलटी(लो टेंशन) रेगुलेशन 2013 और एचटी(हाई टेंशन) रेगुलेशन 2008 से बिजली उपभोक्ताओं को सेवाएं मिल रही थी। तीनों रेगुलेशन से विभाग की जिम्मेदारी तय हो रही थी। लेकिन नए कनेक्शन से लेकर बिजली से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव होने से रेगुलेशन में बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी। इसी के आधार पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने व्यापक परीक्षण करने के बाद नियमों में उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए बड़े बदलाव किए हैं। इसके अलावा विभाग की जिम्मेदारी को लेकर भी नियमों में पुनरीक्षण किया है। आयोग ने नया रेगुलेशन का गजट प्रकाशित यानी 28 नवम्बर से राज्य में लागू कर दिया है। इस दौरान कनेक्शन से लेकर सभी सेवाओं को नए रेगुलेशन में शामिल या अधीन किया गया है।
15 दिन में कनेक्शन नहीं दिया तो जुर्माना के साथ देना होगा मुआवजा
राज्य में अभी तक बिजली के नए कनेक्शन को 30 दिन का समय दिया जाता था। इसमें भी विभाग कई बार लापरवाही करता था। लेकिन आयोग ने विभाग की जिम्मेदारी बढ़ाते हुए अब सिर्फ 15 दिन में नए कनेक्शन देने का नियम लागू कर दिया है। इस नियम के बाद यदि उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं मिला तो विभाग को प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना के साथ अब मुआवजा भी देना होगा। यह नियम उपभोक्ताओं के लिए काफी राहतभरा साबित होगा।
बीपीएल श्रेणी में कोई बदलाव नहीं
नए रेगुलेशन में बीपीएल यानी गरीबों को मिलने वाले कनेक्शन से लेकर अन्य सेवा शर्तें यथावत रखी गई है। इनके कनेक्शन शुल्क से लेकर अन्य सभी नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि उपभोक्ता हितों वाली नई शर्तों का लाभ इस वर्ग को पूरा मिलेगा।
ऑनलाइन मिलेगा कनेक्शन, दस्तावेज की हार्डकॉपी को बाध्यता समाप्त
अभी तक बिजली कनेक्शन को ऑनलाइन आवेदन के बाद उपभोक्ताओं को दस्तावेजों को हार्डकॉपी विभाग तक पहुंचने की अनिवार्यता थी। लेकिन अब ऑनलाइन कनेक्शन के बाद दस्तावेज हार्डकॉपी में नहीं देने होंगे।