उत्तराखंड विधानसभा का दूसरा सत्र 23 सितंबर से देहरादून में, कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर लगाई मुहर
-सोंग और जमरानी बांध प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 143 पदों को दी स्वीकृति
-मेडिकल शिक्षा, भूमि, मानव सेवा समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लगी मुहर
वैली समाचार, देहरादून।
उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य के 13 बड़े प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। इससे जनता और संस्थानों की कई मांग पूरी हो जाएगी। सरकार ने महत्वाकांक्षी जमरानी और सोंग बांध प्रोजेक्ट के लिए पीआईयू गठन को मंजूरी दे दी। इसके लिए 143 पद आउटसोर्सिंग से भरने पर सहमति दे दी है। कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी। कहा कि कैबिनेट ने विधानसभा के दूसरे सत्र को 23 से 25 सितंबर से कराए जाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा निम्न प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
1. प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना के संबंध में पी.आई.यू. गठन की अनुमति दी गई। इसके लिए कुल 82 पदों की स्वीकृति दी गई, आउटसोर्सिंग से पद भरने की भी अनुमति दी गई।
2. प्रस्तावित सौंग बांध परियोजना के संबंध में पी.आई.यू. गठन की अनुमति दी गई। इसके लिए कुल 61 पदों की स्वीकृति दी गई, आउटसोर्सिंग से पद भरने की भी अनुमति दी गई।
3. उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित, उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना-2020 का प्रख्यापन करने की अनुमति दी गई।
4. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग शिक्षक सेवा संवर्ग में ट्यूटर, असिस्टेट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, उप प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य के पदों पर संविलियन(संशोधन) नियमावली 2020 को लाने की अनुमति दी गई।
5. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन अधिनियम की धारा 143(ख) को पुनः लाया जाएगा।
6. तहसील त्यूनी-जौनसार भावर, देहरादून वर्ग 4 की भूमि के विनियमितीकरण हेतु उत्तराखण्ड जौनसार भावर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था 1956 में संशोधन किया गया।
7. एम्स ऋषिकेश के नजदीक रोगी सहायक केन्द्र स्थापित करने हेतु भाऊराव देवरस न्यास, निरालानगर लखनऊ को 1.43 हे0 भूमि लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया।
8. स्व0 श्री अनिल कुमार भारद्वाज तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई के चार्ज के दौरान केन्द्रीय भण्डार बहादराबाद, हरिद्वार में सरकारी सम्पत्ति को हुई हानि के सापेक्ष वसूली की शेष धनराशि रू चार लाख आठ हजार दस रूपया बट्टे खाते में डालने का निर्णय।
9. उत्तराखण्ड चतुर्थ विधानसभा वर्ष 2020 का द्वितीय सत्र 23, 24, 25 सितंबर देहरादून करने का निर्णय।
10. मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति से संबंधित देय सेवक भत्ता एवं मिनिस्ट्रियल भत्ता में वृद्धि करने का निर्णय।
11. हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सालय शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 में संशोधन किया गया। कुलपति की आयु 65 से 70 वर्ष किया गया।
12. चिकित्सा विभाग के नर्सिंग सेवा संवर्ग कार्मिक को शिक्षा चिकित्सा विभाग में 2017 तक कार्य करने वाले कार्मिकों के सविलियन करने की अनुमति।
13. उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा सदस्यों की पेंशन, वेतन एवं उपलब्धियों से संबंधित संशोधन अध्यादेश 2020 लाया जाएगा।