उत्तराखंड में बिना लोन के भी होमस्टे पर मिलेगा अनुदान, शिक्षा और रोजगार की योजनाओं पर लगी मुहर
-छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र छात्राओं की फीस निर्धारण को कैबिनेट मंत्रियों की समिति
-दुर्गम में प्रमोशन त्यागने वाले कार्मिकों को हतोत्साहित करने को परित्याग नियमावली मंजूर
वैली समाचार, देहरादून।
उत्तराखंड कैबिनेट ने बुधवार को राज्य में शिक्षा, रोजगार और पर्यटन से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं पर अपनी मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने होम स्टे योजना में बिना बैंक लोन पर भी अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा राजस्व पटवारी के सर्किल क्षेत्र में 50 पद और बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही प्राविधिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और एनआईटी श्रीनगर समेत अन्य को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार की मंशा है कि राज्य में सुदृढ़ शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर में इजाफा हो। उन्होंने कैबिनेट में पारित प्रस्तावों को राज्य के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
सीएम बोले….
सीएम ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने NewEducationPolicy
को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति को आने वाले समय की चुनौतियों के अनुरूप बनाया गया है। साथ ही हमारे पारंपरिक मूल्यों का भी समावेश इसमें किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं का बोझ कम करते हुए छात्रों के वास्तविक ज्ञान की परख को जगह दी गई है।
शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के निर्णयों को लेकर जानकारी दी। कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने निम्न योजनाओं पर फैसला लिया है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले–
1. उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली में शैक्षिक योग्यता आरक्षण इत्यादि विषयक पर संशोधन लाया गया।
2. श्रम विभाग के अंतर्गत काराखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 श्रम सुधार के अंतर्गत 1 हजार दिवस की छूट दी जायेगी।
3. प्रदेश राजस्व निरीक्षक पटवारी सर्किल के क्षेत्र में पुनर्गठन करते हुए 160 पदों की अतिरिक्त 51 अतिरिक्त पद बढ़ाने पर सहमति।
4. वर्ष 2020-21 के लिये 148 आबकारी दुकान के उठान पर कोविड अवधि के दौरान राजस्व का अंतर नहीं लिया जायेगा, यह 35-40 प्रतिशत कम होगा।
5. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर संशोधित नीति लाया गया।
6. पदोन्नति के बाद दुर्गम स्थानों में जाने से बचने को हतोत्साहित करने के लिये पदोन्नति परित्याग नियमावली लायी जायेगी।
7. रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जायेगा।
8. देहरादून शहर के अंदर और बाहर प्राधिकरण से पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति में मास्टर प्लान के अंतर्गत मास्टर रोड एवं वास्तविक रोड के गैप को छूट दी जायेगी।
9. माजरी ग्रांट में ए.आई.सी.टी.ई ट्रेनिंग एवं लर्निंग एकेडमी के लिये दो एकड़ की भूमि 1 करोड़ 29 लाख लागत की दो एकड़ की भूमि देने का फैसला किया गया।
10. रानीपोखरी में पूर्व सैनिकों के लिये ई.सी.एच.एस. पालिटेक्निक के लिये 38 लाख 50 हजार की लागत से 0.07 हेक्टेयर की भूमि देने का निर्णय किया गया।
11. एस.सी, एस.टी और ओ.बी.सी छात्रवृति योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल की फीस संरचना के लिये कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में समिति बनाई गयी। संयोजक कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या एवं सदस्य राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत होंगे।
12. उत्तराखण्ड सरकारी विश्व विद्यालय के लिये अम्ब्रेला एक्ट पर अध्यादेश लाया जायेगा।
13. राज्य में मदिरा बिक्री पर आयात से संबंधित सेस लगाने में संशोधन किया गया।
14. हरिद्वार में भूपतवाला मेला भूमि यात्रि पड़ाव यान कुंभ कैम्प भूमि को सी.एच.सी हॉस्पिटल बनाने की अनुमति के लिये लैंड यूज बदला जायेगा। 9 लाख 63 हजार की लागत से, 2547 वर्ग मीटर की भूमि निशुल्क दी जायेगी।
15. उत्तराखण्ड पेयजल निगम विभाग में प्रबंध निदेशक पद पर एक अतिरिक्त पद निसंवर्गीय वर्ग का पद सलाहकार पेयजल के रूप में बनाया जायेगा।
16. उत्तराखण्ड तकनीकी विश्व विद्यालय का नाम वीर माधव सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून होगा।
17. आयुष विभाग, आयुष शिक्षा चिकित्सा भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा के स्थान पर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगा।
18. ऊधम सिंह नगर ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिये पी.पी.पी मोड में तकनीकी सर्वे की फिजिबिलिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी करेगी।
19. श्रीनगर एन.आई.टी सुमाड़ी रेशम विभाग की 2 करोड़ 88 लाख लागत की 8 हे. भूमि निशुल्क दी जायेगी।
20. आंगनवाड़ी केन्द्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिये 320 रूपये का मिल्क पाउडर 2 दिन की जगह 370 रूपये के हिसाब से 4 दिन करने का फैसला किया गया।
21. किसोरी बालिका सैनेटरी नैपकिन ई-टैण्डर प्रक्रिया से ली जायेगी।
22. शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अनिवार्य निशुल्क शिक्षा नियमावली में संशोधन किया गया।
23. होम स्टे, ग्रोथ सेंटर, अनुदान प्रक्रिया में संशोधन किया गया, बैंक से लोन न लेने पर भी अनुदान देने की अनुमति दी गयी। एक कमरे पर 60 हजार और पहले से निर्मित संरचना पर 25 हजार का अनुदान दिया जायेगा।
24. केदारनाथ उत्थान चेरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को कार्य करने की अनुमति दी गयी। लोक निर्माण विभाग डिपाजिट वर्क के रूप में सम्पूर्ण शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करते हुए करेगा।