लॉक डाउन को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी, जानिए क्या छूट और किस पर रहेगा प्रतिबंध
-लॉक डाउन 4.0 देशभर में 31 मई तक लागू
-राज्य सरकार तय करेगी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का निर्धारण
-केंद्र की गाइड लाइन का अध्ययन कर राज्य सरकार जारी करेगी विस्तृत दिशा निर्देश
-कोरोना संक्रमित वाले जनपद को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की योजन
वैली समाचार, देहरादून।
कोरोना संक्रमण की जंग जीतने को भारत ने लॉक डाउन को चौथे चरण यानी लॉक डाउन 4.0 को 31 मई तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने विस्तृत गाइड लाइन भी जारी कर दी है। यह लॉक डाउन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी को प्रभावित करेगा। 18 मई से 31 मई तक 14 दिन तक सभी कामकाज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के नियमों के तहत होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए राज्यों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन निर्धारण की छूट भी दे दी हैै। हालांकि अभी राज्य सरकार केंद्र की गाइड लाइन का अध्ययन कर यहां अपने हिसाब से दिशा निर्देश जारी करेगी। इसे लेकर सरकार ने बैठकें शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लॉक डाउन 4.0 को लेकर जल्द दिशा निर्देश जारी होंगें। इसमें क्या खुला क्या बंद रहेगा, इस पर जनता की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख़्याल रखा जाएगा।
लॉक डाउन में क्या रहेगा खुला
-अगर राज्य सरकारों के बीच आपसी सहमति बन जाती है तो दो राज्यों के बीच यात्री बसों और गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी।
-सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर राज्यों के अंदर भी बसें शुरू कर सकेंगी।
-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं होगी।
-रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगे लेकिन यहां से सिर्फ होम डिलिवरी की जा सकेगी। यानी ग्राहक रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे।
-सिर्फ वही होटल चालू रहेंगे, जहां हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर्स और लॉकडाउन की वजह से फंसे पर्यटक रह रहे हैं।
-बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर चलने वाली खाने-पीने की दुकानें खुली रहेंगी।
लॉक डाउन में ये रहेंगे बंद
-अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानें बंद रहेंगी। मेट्रो रेल भी अभी शुरू नहीं होंगी।
-सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
-स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट भी 31 मई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग चलती रहेगी।
होटल और बार बंद रहेंगे।
-हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों और जमावड़ों पर रोक जारी रहेगी।
-ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन अब राज्य खुद तय करेंगे
राज्य सरकारें खुद ही ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन तय करेंगी। उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा।
-रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेगा।
-कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।
-इन जोन्स के अंदर या बाहर लोगों की आवाजाही न हो, इसका सख्ती से पालन करना होगा।
-कंटेनमेंट जोन के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर-घर जाकर सर्विलांस बढ़ाना होगा।
रात को यह रहेगा पाबंद
सभी राज्यों में रात को लॉक डाउन अवधि में कर्फ्यू जैसी स्थिति रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन इस बारे में जरूरी आदेश जारी कर सकता है।
घरों से नहीं निकलेंगे बच्चे-बुजुर्ग
लॉक डाउन अवधि में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, पहले से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। इलाज या बेहद जरूरी काम से ही घर से निकल सकेंगे।
जरूरी सेवाओं के लिए आवाजाही
सभी दफ्तरों में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल तय करना होगा। हर कर्मचारी के फोन पर यह इंस्टॉल होना चाहिए। जिला प्रशासन लोगों को यह ऐप इंस्टॉल करने की सलाह दे सकता है।लोगों को इस पर अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करना होगा। इससे उन लोगों को फौरन मदद मिल सकेगी, जिन्हें संक्रमण होने का खतरा है।
इनको रहेगी पूरी छूट
सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मेडिकल प्रोफेशनल्स जैसे, डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और एम्बुलेंस की आवाजाही होने दें। इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामान ढुलाई करने वाले ट्रक या अन्य वाहनों की आवाजाही सुनिश्चत करनी होगी। इसमें खाली ट्रक भी शामिल होंगे।