उत्तराखंड में कल से खुलेंगी शराब की दुकानें, खरीदने से पहले इन नियमों का करना होगा पालन

देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों के बाहर गोलों में खड़ा होना जरूरी

-कानून व्यवस्था बनाने के लिए हर दुकान पर तैनात रहेगी पुलिस फोर्स

-दुकान संचालकों ने बेरिकेडिंग लगाते हुए दुकान के बाहर बनाये गोले

देहरादून। उत्तराखंड में सुरा यानी शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। लॉक डाउन के करीब डेढ़ माह से शराब की दुकानें बंद थी। भारत सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक राज्य सरकार ने सोमवार से देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। आबकारी विभाग ने सभी ज़िलों को दुकान खोलने के निर्देश देते हुए लॉक डाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है। इधर, पुलिस ने भी शराब की बिक्री के दौरान कानून व्यवस्था बनाने के लिए रणनीति बना ली है। इसके लिए थानेवार फोर्स तैनात की गई है।

लॉक डाउन के बीच राज्य में सोमवार से भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार सरकारी दफ्तर, राजस्व से जुड़े प्रतिष्ठान और आवश्यक सेवा से जुड़ी दुकानें खुल जाएंगी। दफ्तर सुबह 10 से 4 बजे खुलेंगे। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के बीच शराब के शौकीन सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लम्बे लॉक डाउन की खुशी और गम में लोग शराब खरीद को बेताब हैं। सोशल मीडिया में इसे लेकर शराबी और उनसे जुड़े लोग खुशी जताते दिखे। इस दौरान शराब की दुकानों को खोलने को लेकर चल रही तैयारी की फ़ोटो, वीडियो और संदेश सोशल मीडिया में ट्रोल किये गए।खैर लम्बे इंतज़ार के बीच शराब की दुकानें तो खुल जाएंगी, लेकिन नियमों का सख्त पालन करना होगा। इसके लिए पव्वा और बोतल खरीदने वाले हो या फिर पेटी, सभी को गोलों में लाइन लगाकर खड़ा होना होगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। मुख्य आबकारी आयुक्त सुशील कुमार के अनुसार शराब की दुकान खोलने में नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। दुकानें सुबह 7 से शाम चार बजे तक खोली जाएंगी।

जमाखोरों पर रहेगी नजर

लॉक डाउन से सबक लेकर शराब की जमाखोरी करने वालों पर पुलिस और आबकारी की नज़र रहेगी। शराब नियम अनुसार ही खरीदी जाएगी। इस दौरान वाहन से लेकर शराब ले जाने में भी पहले जैसे नियम लागू होंगे। बार के लिए शराब खरीदने से पहले पुराने स्टॉक की जानकारी देनी होगी।

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