उत्तराखंड में इन शर्तों के साथ बढ़ाया लॉक डाउन, कड़ाई से करना होगा पालन

देहरादून।सरकार ने देशबंदी का दूसरा दौर 3 मई को खत्म होने से पहले ही इसे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। 4 मई से देशभर में लॉकडाउन दो और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए। ये आदेश आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जारी हुआ है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह देशभर के कोरोना जोन की स्थिति के बारे में बताया था। 130 जिले अभी भी रेड जोन में हैं, लेकिन 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, इंटर स्टेट यात्राएं, स्कूल-कॉलेजों का संचालन, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

भारत सरकार देशभर में अगले 14 दिन के लिए लॉक डाउन बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने अगले 17 मई तक के लिए लॉक डाउन  घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि विभिन्न रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों के साथ क्या-क्या एक्टिविटी की जाएंगी।  इस गाइडलाइन में ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले क्षेत्रों को पर्याप्त रिलैक्सेशन अथवा छूट दी गई। दरअसल, लॉकडाउन 2.0 की मियाद तीन मई को खत्म होने वाली थी। हालांकि इससे पहले ही मोदी सरकार के जरिए देशव्यापी लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है। अब चार मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन 3.0 लागू रहेगा। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है। हालांकि मोदी सरकार ने इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट दी है। इस छूट के मद्देनजर ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई तरह की रियायतें दी गई है। इन रियायतों में ई-कॉमर्स को भी छूट का ऐलान किया गया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। इन जोन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है।

पब्लिक ट्रांस्फोर्ट और शोपिंग मॉल रहेंगे बंद

इसके साथ ही ग्रीन जोन में 50 फीसदी सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी गई है। ग्रीन जोन में बस डिपो में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे। हालांकि इस दौरान कई गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को 17 मई तक बंद रखा जाएगा। इसके अलावा मॉल्स, पब्स आदी को भी बंद रखा जाएगा।

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