उत्तराखंड में मजदूरों, खनन और निर्माण सामग्री में सशर्त छूट
-राज्य की सीमा क्षेत्र में काम कर सकेंगे मजदूर, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी
-उत्तराखंड से बाहर और अंदर आने में मजदूरों पर रहेगी पूरी तरह पाबंदी
-राज्य में खनन,क्रशर और स्क्रेनिंग प्लांट अनुमति से हो सकेंगे संचालित
देहरादून। लॉक डाउन के बीच सरकार ने खनन, निर्माण सामग्री लाने ले जाने और मजदूरों को उत्तराखंड की सीमा में सशर्त अनुमति के आदेश जारी किए हैं। इससे राहत शिविर और अन्य स्थानों पर बिना काम के खाली बैठे मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा। हालांकि मजदूरों और निर्माण सामग्री का उपयोग करने में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य रूप से पहनने की शर्त रखी गई है। श्रम विभाग और जिलों के दूसरे जिम्मेदार अधिकारी आदेश का पालन का सख्ती से पालन कराएंगे।
कोरोना महामारी के चलते 20 मार्च के बाद से राज्य में सभी निर्माण कार्य ठप पड़े हैं। इनसे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। इसी तरह खनन, क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट से जुड़े लोग भी आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। सरकार ने केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार इसमें सशर्त छूट दिए जाने का निर्णय लिया है। बुधवार को अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन सामग्री, निर्माण सामग्री, ईंट आदि से जुड़े कारोबारी सशर्त अनुमति के बाद नियमानुसार काम कर सकेंगे। इसमें प्रतिबंधित क्षेत्र और कोर्ट, एनजीटी की रोक वालों को पूरी तरह से पाबंद रखा गया है। इसी तरह मजदूरों को ज़िलों में या राज्य की सीमा के भीतर अनुमति पर काम मे लगाया जा सकेगा। बशर्तें कोरोना को लेकर केंद्र के नियमों का पालन हो। सभी जिलाधिकारी इस मामले में अपने अपने स्तर पर निर्णय लेंगे।
बिजली और खेतीबाड़ी से जुड़े काम में छूट
देहरदून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा कि गुरुवार से सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक बिजली के पंखों, किताब, बीज व बागवानी उत्पादों से जुड़ी दुकानों को भी खोलने की छूट दे दी है। इसमें आयात-निर्यात की सुविधा, कृषि व बागवानी से संबंधित अनुसंधान संस्थान शामिल हैं। वहीं अंतरराज्यीय व राज्य के अंदर रोपण सामग्री, मधुमक्खी पालन, शहद व मौन पालन उत्पादों को आवागमन भी होगा। इनको मुख्य कृषि अधिकारी या मुख्य उद्यान अधिकारी से पास बनवाना होगा। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने वाले सेवको जो उनके घर में काम करते हैं, उन्हें भी छूट दी गई है। इसकेे अलावा मोबाइल कनेक्शन के लिये प्रीपेड सुविधा भी शामिल है। ऐसी दुकानें सुबह सात से एक बजे तक खुलेंगी।
दो नोजल पेट्रोल पंप खुलेंगे
राज्य में अभी तक सिंगल नोजल पेट्रोल पंपों का संचालन हो रहा था। अब सभी नोजल चलाने की अनुमति दे दी गई है।हालांकि देहरादून नगर निगम में दो नोजल पम्प खुलेंगे। नगर क्षेत्र में स्थित आटा मिल, ब्रेड फैक्ट्री, दुग्ध व दाल मिल आदि को भी प्रशासन ने छूट दी है। केंद्र के निर्देश पर यह निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा।