उत्तराखंड के 25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सरकार की बड़ी राहत
–मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बिजली उपभोक्ताओं के हितों को लेकर लिए अहम निर्णय
-घरेलू, व्यवसायिक और किसानों को मिलेगा लाभ, मई तक विलम्ब शुल्क भी माफ
-बकाया के कारण 30 जून तक बिजली कनेक्शन काटने पर भी लगाई रोक
–ऑनलाइन बिजली बिल जमा कराने पर सभी को एक फीसद तक मिलेगा लाभ
देहरादून। कोरोना महामारी के चलते लॉक डाउन झेल रहे बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 25 लाख बिजली उपभोक्ताओं के हितों को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इससे उपभोक्ताओं को बिजली का बिल जमा करने से लेकर बकाये और विलम्ब शुल्क में भारी छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा सचिव समेत शासन के उच्चाधिकारियों को इस सम्बंध में जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। इधर, मुख्यमंत्री के इस निर्णय पर बिजली विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने किसानों, उद्योगों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की मांग और लाॅक डाउन की परेशानी को देखते हुए बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का निर्णय लिया है। इनमें प्रमुख निर्णय कुछ इस प्रकार हैं।
20 हजार किसानों को नलकूप श्रेणी में छूट
30 जून तक बिल का भुगतान करने वाले निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को विलम्ब भुगतान अधिभार में छूट दी जा रही है। इससे 20 हजार किसानों को लाभ होगा। इसमें आने वाले 3 करोङ 64 लाख रूपये के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लाभ
राज्य में औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से मार्च 2020 से मई 2020 तक की गई बिजली खपत के सापेक्ष फिक्सड / डिमान्ड चार्ज की वसूली स्थगित की जा रही है। इसमें विलम्ब भुगतान अधिभार से छूट दी जाएगी। इससे 2 लाख 70 हजार उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इस पर आने वाले लगभग 8 करोड़ रूपए के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। व्यवसायियों को इससे बड़ा आर्थिक लाभ होगा।
ऑनलाइन भुगतान पर एक प्रतिशत की छूट
मुख्यमंत्री ने सभी श्रेणियों के जो बिजली उपभोक्ता देय तिथि तक बिल का ऑनलाइन भुगतान करते हैं, उन्हें वर्तमान बिल की राशि में 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जिसमें एचटी उपभोक्ताओं को अधिकतम एक लाख तथा एलटी उपभोक्ताओं को अधिकतम 10 हजार रूपए की छूट प्रदान की जाएगी। इस पर आने वाले प्रतिमाह लगभग दो करोड़ के व्यय का वहन यूपीसीएल द्वारा किया जाएगा। इससे 25 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
30 जून तक बिजली कनेक्शन काटने पर रोक
उत्तराखंड में विद्युत उपभोक्ताओं के व्यापक हित में मुख्यमंत्री ने 30 जून 2020 तक सभी श्रेणी के बिजली कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉक डाउन से सभी को आर्थिक नुकसान हुआ है। यदि किसी पर बिजली का बकाया चल रहा तो किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता का विद्युत संयोजन न काटा जाए।