श्रीनगर की पालिका अध्यक्ष पूनम और कांग्रेस नेता पति प्रदीप तिवारी पर मुकदमा

देहरादून। श्रीनगर गढ़वाल की नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवाड़ी और उनके कांग्रेस नेता पति प्रदीप तिवाड़ी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की तहरीर पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, आपदा प्रबन्धन के कार्य को रोकने और फेसबुक पर भ्रामक खबर प्रसारित करने का आरोप है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। इधर, पालिका अध्यक्ष पूनम कांग्रेस से नाता रखने के कारण अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है।

 

श्रीनगर कोतवाल नरेंद्र बिष्ट ने बताया कि रविवार को वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान (श्रीनगर मेडिकल कॉलेज) के प्राचार्य ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र कोतवाली में दिया। इसमें आरोप लगाया गया कि कोविड-19 (कोरोना) की महामारी के दृष्टिगत राज्य के चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी व टिहरी हेतु मेडिकल कॉलेज को कोविड-19 चिकित्सालय चिन्हित किया गया है। इसको लेकर चिकित्सालय परिसर में एन्ट्री व एक्जीट गेट अलग-अलग होने के साथ-साथ एक परिसर में भारत सरकार के मानकों के अनुसार बन्द किया जा रहा है। इसी क्रम में चिकित्सालय परिसर के विभिन्न अवैध एन्ट्री व एक्जीट गेट को बन्द करने के साथ-साथ एक परिसर को कोविड-19 के संक्रमण व फैलाव रोकने के दृष्टिगत जनहित में भारत सरकार के मानकों के अनुसार बन्द किये जाने का कार्य किया जा रहा है। आरोप है कि शनिवार को प्रदीप तिवाडी अपनी पत्नी पूनम तिवाडी के साथ चिकित्सालय परिसर के कार्यस्थल पर आये। इस दौरान निर्माण कार्य के संचालन में बाधा उत्पन्न की गयी। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के उपरान्त उक्त कार्य प्रारम्भ किया गया । इसके बाद प्रदीप तिवाड़ी ने अपनी पत्नी पूनम तिवाडी के फेस बुक एकाउन्ट से सोशल मीडिया में भ्रामक, आधारहीन एवं झूठे तथ्य जो कि सम्मानित जनप्रतिनिधियों, प्राचार्य, चिकित्सा अधीक्षक एवं जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। प्राचार्य ने तहरीर पर आम जनता में गलत ढंग से प्रचार-प्रसार किये जाने , उकसाने व आंदोलित करने हेतु भ्रामक प्रचार ,प्राचार्य के विरुद्ध झूठे व गंभीर आपराधिक टिप्प्णी कर उनकी छवि धूमिल करने के गंभीर आरोप लगाए गए। कोतवाल ने वर्तमान समय में कोविड-19 के दृष्टिगत सम्पूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन घोषित किया गया है।ऐसे में तहरीर के आधार पर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवाड़ी और उनके पति कांग्रेस नेता प्रदीप तिवाड़ी के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन पर थाना श्रीनगर में धारा 188/211/353 भादवि0 व 51(ख) आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में दर्ज किया गया। इधर, नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवाड़ी ने बताया कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से लगे अपने मायके गई थी। उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह गलत हैं। उनको और उनके पति को गलत फंसाया जा रहा है।

 

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