ड्राइविंग लाइसेंस और पेंशन पट्टा बढ़ाने में 30 अप्रैल तक छूट
-पेंशन पाने वालों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी बड़ी राहत
-बोले जीवित होने का प्रमाण दिए बिना भी मार्च-अप्रैल में मिलेगी पेंशन
-स्थायी और लर्निंग डीएल को रिन्यू कराने वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं
देहरादून। लॉक डाउन के चलते पेंशन का पट्टा और ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने को कतई भी परेशान होने की बात नहीं है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दोनों मामलों में 30 अप्रैल तक छूट दिए जाने की घोषणा की है। कहा कि लॉक डाउन में जो भी जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं, उनमें सरकार नियमानुसार छूट देने का प्रयास करेगी।
मार्च माह में पेंशनर्स को हर बार जीवित होने का प्रमाण कोषागार में देना होता है। इसके बाद ही पेंशन जारी होती है। पेंशनर्स को स्वयं भी बॉयोमेट्रिक और दूसरी औपचारिकता के लिए जाना पड़ता। लेकिन इस बार लॉक डाउन के चलते पेंशनर्स यह औपचारिकता पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इससे पेंशनर्स के बीच अप्रैल माह से पेंशन मिलने की चिंता सता रही है। इसी तरह लाखों लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यू तिथि भी इस माह होने से चिंता सता रही थी। डीएल रिन्यू न होने से लोग परेशान हैं। लेकिन इस सब के लिए फिलहाल अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ऐसे सभी कामों के लिए 30 अप्रैल तक छूट दे दी है। उन्होंने साफ कहा कि पेंशन भी पहले की भांति मिलती रहेगी। इसी तरह डीएल रिन्यू के लिए लोग परेशान न हो, उनका डीएल स्थिति सामान्य होने पर बन जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से लाखों पेंशनर्स और डीएल रिन्यू करने वालों को राहत मिल गई है।