उत्तराखंड में भी कोरोना महामारी घोषित, आठवीं तक की परीक्षा रद, कॉलेज और सिनेमाघर किए बंद

देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने भी कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। प्रभावी रोकथाम को बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेग्यूलेशन एक्ट – 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। इधर, शिक्षा सचिव ने प्रदेश के सभी 8वीं तक की गृह परीक्षा निरस्त कर दी है। अब अर्द्धवार्षिक और मासिक परीक्षा के आधार आठवीं के छात्र-छात्राओं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जबकि 9वीं औए 11वीं कक्षाओं की परीक्षा नियमानुसार कराई जाएगी। यह आदेश सरकारी और प्राईवेट स्कूलों पर प्रभावी होगा।

कोरोना वायरस को लेकर सरकार पल पल अपडेट लेने के साथ ही रोकथाम को लेकर गंभीर कदम उठा रही है। शनिवार को सरकार ने बीमारी को महामारी घोषित करने के साथ ही कई कड़े निर्णय ले लिए हैं। एक्ट लागू के मुताबिक सरकार के पास कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी प्रकार के अधिकार होंगे। सभी स्कूल, काॅलेज, सिनेमाघर को बन्द रखा जाएगा। केवल मेडिकल काॅलेज खुले रहेंगे। एक स्थल पर एकत्र होने से रोका जाएगा। अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत 01 माह से 06 माह के कारावास का प्रावधान किया गया है। सरकार के निर्णय में कहा गया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य के पास पर्याप्त संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय बॉर्डर पर भी सुरक्षा के निर्देश दिए हैं।

मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त पद होंगे स्वीकृत

सरकार ने अपने आदेश में यह भी कहा गया है कि शासकीय मेडिकल काॅलेज में सृजित पदों के सापेक्ष 11 माह के लिए 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त पदों की स्वीकृति होगी। स्वास्थ्य विभाग में रिक्त नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की अनुमति होगी। आईसोलेशन वार्ड, आईसीयू तैयार, उपकरण, दवा आदि के लिए 50 करोड़ रूपये का फंड तैयार किया गया है।

100 बेड का अस्पताल बनेगा

भविष्य में कोरोना की तीव्रता बढ़ने पर प्रीफेब्रिकेटेड 100 बेड का हाॅस्पिटल तैयार किया जाएगा। निजी भवन, चिकित्सा ईकाई भवन को जरूरत पड़ने पर अस्पताल बनाया जाएगा। तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए 140 विभागीय एम्बुलेंस को एलर्ट पर रखा गया है।

104 नंबर हेल्पलाइन जारी

बसों में सेनिटेशन (साफ-सफाई) के लिए निगम एवं प्राईवेट आॅपरेटर व्यवस्था करेंगे। 104 हेल्पलाईन नम्बर शुरू किया गया है। सभी होटल व्यवसायियों को एडवाईजरी जारी की गयी है। ग्राम सभाओं, आशा कार्यकत्रियों को भी अभियान में जोड़ा जाएगा।रोना वाइरस के चलते प्रदेश में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला।

 जबरन न बुलाएं स्टाफ

राज्य के विद्यालयी शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी कर आठवीं तक के स्कूलों में परीक्षा को लेकर खास निर्देश जारी किए हैं। इसमें प्राइवेट स्कूल संचालकों को भी सख्ती से नियम पालन कराने के लिए आदेश।आदेश में प्राइवेट स्कूल संचालकों को टीचरों को जबरन स्कूल न बुलाने को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

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