आयुष्मान से राज्य कर्मचारियों के फ्री इलाज पर कैबिनेट की मुहर

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(मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत)

-मामूली प्रीमियम देकर कर्मचारी करा सकेंगे सभी बीमारियों का इलाज

-आयुष्मान से जुड़ी दिक्कतें दूर करने के लिए राज्य में बनेंगे 10 कॉल सेंटर

-कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों पर बिंदुवार चर्चा के बाद लगाई अपनी मुहर

देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य कार्मिकों को अटल आयुष्मान योजना में सभी बीमारियों का इलाज करने पर मुहर लगा दी है। अब कार्मिकों को मामूली प्रीमियम देकर आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अटल आयुष्मान योजना में बदलाव करते हुए सरकारी अस्पताल से रेफरल करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। इस योजना में स्टेट हेल्थ एजेंसी का नाम अब स्टेट हेल्थ आथर्टी कर दिया है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 14 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान अटल आयुष्मान योजना में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रदेश में 10 कॉल सेंटर खोलने पर मुहर लगा दी। राज्य कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना के तहत होने वाले इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा के तहत ग्रेड पे के हिसाब से महीने में प्रीमियम देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार नेे वेतमान के हिसाब से 250,450,650,1000 प्रीमियम तय किया है। कैबिनेट ने राज्य में भारत सरकार के द्वारा साइंस सीटी में सलाहकार पद भी स्वीकृत कर दिया है, जिसमें जीएस रौतेला को सलाहकार बनाया है। तीन वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति की जाएगी।इसके अलावा निम्न बिन्दुओं पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।

–संविदा कृषि अधिनयम 2018 को राज्य में लागू किये जाने पर लगी मुहर,किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर के आधार पर की जाएगी अधिनयम के तहत खेती जाएगी खेती, कृषि उपज पशुधन संविदा खेती अधिनयम 2018।

— उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 की जगह पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाये गए कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 प्रदेश में किया जाएगा लागू, किसानों के लिए मंडी में फसल पहुंचाने के लिए अनिवार्यता होगी खत्म, किसान अपने दामों पर कही भी बेच सकेंगी अपनी फसल, मंडी परिषद के अध्यक्ष सरकार के द्वारा नहीं हो पाएंगे नियुक्त, मंडी परिषद के अध्यक्ष के लिए होगा चुनाव।

— अटल आयुष्मान योजना में किये गए बदलाव, सरकारी अस्पताल के रेफरल प्रक्रिया को किया गया खत्म, स्टेट हेल्थ एजेंसी की जगह स्टेट हेल्थ आथर्टी किया गया नाम।

— एसडीआरएफ में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति 5 साल से बढाई गयी 7 साल।

– – मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति 2015 संसोधन किया गया, निगेटिव लिस्ट में शामिल उत्पादों को पर छूट अब नहीं मिलेगी, तंबाकू पान मसाला,सीमेंट, पालीथीन आदि पर छूट अब नही मिलेगी, पहले से स्थापित उत्पादों पर 5 साल के लिए छूट मिलती रहेगी।

— मेघा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी धारा 9 में संशोधन, 2021 की जगह 2023 तक बढाई गयी मेघा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी।

–स्टार्टअप नीति 2018 में किया गया संशोधन।

— पंचायती राज एक्ट 2016 में किया गया संशोधन, धारा 2 में ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत को किया गया परिभाषित।

— लोकनिर्माण विभाग के द्वारा नई सड़क बनाने बनाने के लिए 500 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई बना सकेंगे।

— आदि बद्री से लगी जमीन को पार्किंग के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को निःशुल्क देने पर लगी मुहर,.141 हेक्टेयर जमीन पुरातत्व विभाग को देगी सरकार।

— 162 कब्रिस्तान की चार दिवारी करने के लिए 1 साल समय बढ़ाया गया समय।

— उत्तराखंड उपकर अधिनियम 2015 के अंतर्गत विक्रय कीमत को किया गया संसोधन।

— उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को कैबिनेट की मंजूरी, प्रदेश में अब गहावो को मिलेगी सुरक्षा, मृत्यु दंड समेत बड़े अपराधों के गहावो को मिलेंगी सुरक्षा।

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